लगेज औऱ पार्सल -( PARCAL AND LUGGAGE)




लगेज औऱ पार्सल





भारतीय रेल में यात्री को लाने और ले जाने के अतिरिक्त पार्सल और लगेज को ढ़ोने का काम करता है जिसके लिए अलग अलग सामान के  नियम है साधारणतः कुछ नियम है जो निम्न है 
 पार्सल पर अंग्रजी या हिंदी में एड्रेस क्लियर नहीं लिखा गया है तो उसे ट्रैन में ले जाने के लिए बुक नहीं किया जायेगा।
 सामान सुरक्षित तरीके से पैक होना चाहिएनहीं तो बुक नहीं किया जायेगा। सेन्डर या ऑथराइज़्ड एजेंट को सामान पर किसी प्रकार की क्षति या अनुचित पैकिंग के बारे में अग्रेषण नोट लगाना जरुरी है।
 यदि मालिक अपने साथ गाड़ी में सामान ला रहा है तो ट्रैन के डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले सामान बुकिंग स्टेशन के लगेज ऑफिस में पहुँचाना होगा।
 रिजर्वेशन करवाने वाले पैसेंजर उसी टाइम सामान की बुकिंग भी करवा सकते है। इसके लिए सिर्फ 100 kg से अधिक या 1m x 1m x 7m से ज्यादा मेजरमेंट के सामान पर सरचार्ज लगता है।
 कोई सामान तय मेजरमेंट से 10% साइज में बड़ालेकिन वजन में 100kg ही है तो वैल्यू मैट्रिक आधार पर इसे भारी नहीं माना जायेगा। इससे ज्यादा वजन होने पर सरचार्ज सामान्य रेट से दोगुना होगा।
 विस्फोटकज्वलनशील चीजेंखाली गैस सिलेण्डरमरी मुर्गियाखेल का सामानतेजाब या अन्य कोई हार्मफुल केमिकल्स को बुक करना अलाउ नहीं किया जाता।
 पैसेंजर अपने साथ 100cm x 60cm x 25cm आकार के ट्रंकसुटकेस और बॉक्स कम्पार्टमेंट में पर्सनल लगेज के रूप में ले जा सकते है।
 ट्रंकसुटकेस और बॉक्स ऊपर बताये मेजरमेंट से अधिक है तो पैसेंजर को इन्हें कम्पार्टमेंट से नहींबल्कि लगेजयान से ले जाना होगा।
 ऐसी टीयर में तय आकार से बड़े और ऐसी चेअर से 55cm x 45cm x 22.5cm ट्रंक/सुटकेस ले जाने की परमिशन पैसेंजर को है।
 कोई मरीज अपने साथ ट्रैन के किसी भी कोच में सपोर्टिंग स्टैंड वाले ऑक्सीजन सिलेंडर बिना किसी चार्ज के ले जा सकते है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरुरी है।
 व्यापारिक वस्तुओं को बुक करवा कर व्यक्तिगत सामान के रूप में डिब्बे में ले जाना अलाउ नहीं है। बड़े आकार का सामान बुक करवाकर लगेजयान में भेजना होगा।
पैसेंजर गाड़ियों के ब्रेकयान में (व्यक्तिगत/व्यापारिक सामान क्वांटिटी और टाइप के मुलाबिकसामान बुक कर ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सामान के मालिक के पास अनुमति से अधिक सामान होने पर स्केलएल के अंतर्गत 1.5 गुना चार्ज लगता है।
 पैसेंजर को अपने साथ कम्पार्टमेंट में तय सीमा तक ही सामान ले जाने की अनुमति है।

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