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लगेज औऱ पार्सल -( PARCAL AND LUGGAGE)

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लगेज औऱ पार्सल भारतीय रेल में यात्री को लाने और ले जाने के अतिरिक्त पार्सल और लगेज को ढ़ोने का काम करता है जिसके लिए अलग अलग सामान के  नियम है साधारणतः कुछ नियम है जो निम्न है    पार्सल पर अंग्रजी या हिंदी में एड्रेस क्लियर नहीं लिखा गया है तो उसे ट्रैन में ले जाने के लिए बुक नहीं किया जायेगा।   सामान सुरक्षित तरीके से पैक होना चाहिए ,  नहीं तो बुक नहीं किया जायेगा। सेन्डर या ऑथराइज़्ड एजेंट को सामान पर किसी प्रकार की क्षति या अनुचित पैकिंग के बारे में अग्रेषण नोट लगाना जरुरी है।   यदि मालिक अपने साथ गाड़ी में सामान ला रहा है तो ट्रैन के डिपार्चर टाइम से  30  मिनट पहले सामान बुकिंग स्टेशन के लगेज ऑफिस में पहुँचाना होगा।   रिजर्वेशन करवाने वाले पैसेंजर उसी टाइम सामान की बुकिंग भी करवा सकते है। इसके लिए सिर्फ  100 kg  से अधिक या  1m x 1m x 7m  से ज्यादा मेजरमेंट के सामान पर सरचार्ज लगता है।   कोई सामान तय मेजरमेंट से  10%  साइज में बड़ा ,  लेकिन वजन में  100kg  ही है तो वैल्यू मैट्रि...